हरिद्वार। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गठित जनपद हरिद्वार की स्थानीय शिकायत समिति की बैठक मंगलवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में हुई बैठक में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और पॉश एक्ट के प्रभावी अनुपालन को लेकर चर्चा की गई।
10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति जरूरी
बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदोरिया की ओर से जनपद के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और गैर-शासकीय संस्थानों में पॉश एक्ट के तहत आंतरिक समिति गठित करने के संबंध में पत्र तैयार किया गया।
पत्र के माध्यम से निर्देश दिए गए कि ऐसे सभी कार्यस्थलों, जहां 10 से अधिक महिला एवं पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।
सभी विभागों को अनुपालन की जिम्मेदारी
बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यस्थलों पर आंतरिक समितियों का गठन कर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदोरिया को उपलब्ध कराएं। समिति गठन के माध्यम से कार्यस्थलों पर महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
जल्द आयोजित होगी कार्यशाला
स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और पॉश एक्ट के प्रावधानों को लेकर जल्द ही एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला के माध्यम से संबंधित संस्थानों और कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
बैठक में वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा एवं अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय भी उपस्थित रहीं।
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