गैरसैंण, चमोली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वावधान में शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को तहसील गैरसैंण के अंतर्गत ग्राम धुनारघाट में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीनियर सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के दिशा-निर्देशों के क्रम में किया गया।
ग्रामीणों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
शिविर के दौरान पराविधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) सुबोधनी ने ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, उनके अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी।
साइबर ठगी से बचने के बताए तरीके
कार्यक्रम में मोबाइल फोन के माध्यम से होने वाली ऑनलाइन ठगी और बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया। पीएलवी सुबोधनी ने बताया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी संदेश और लालच देने वाले ऑनलाइन प्रस्तावों से सावधान रहना जरूरी है।
उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी या अन्य निजी जानकारियां साझा न करें। किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा करने से बचें।
निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति किया जागरूक
शिविर में ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने, लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराने और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करना रहा।
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