दून अस्पताल की इमरजेंसी में चापड़ लेकर घुसे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में चापड़ लेकर घुसने और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व सुरक्षाकर्मियों को डराने-धमकाने के मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने छोटे भाई के अस्पताल में हुए विवाद की जानकारी मिलने के बाद चापड़ लेकर वहां पहुंचा था। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया चापड़ भी बरामद किया है।

मेडिकल सुपरिटेंडेंट की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी विभाग की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. शोभा ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति हाथ में चापड़ लेकर इमरजेंसी वार्ड में घुसा और उसे लहराते हुए ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा सुरक्षाकर्मियों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा किया। इस दौरान सरकारी कार्य में भी बाधा पहुंचाई गई।

शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 374/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125, 131 और 221 में मुकदमा दर्ज किया गया।

सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई।

पुलिस के अनुसार, जांच के बाद रौनक मल्होत्रा (29 वर्ष) को 11 अक्टूबर 2026 को कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया चापड़ बरामद हुआ। अवैध चापड़ की बरामदगी के बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी जोड़ दी गई।

छोटे भाई के विवाद के बाद अस्पताल पहुंचा था आरोपी

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना वाले दिन उसके छोटे भाई का दून अस्पताल में कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। इसकी जानकारी मिलने पर वह शराब के नशे में चापड़ लेकर अस्पताल पहुंच गया और वहां मौजूद डॉक्टरों व अन्य लोगों को डराने-धमकाने लगा।

आरोपी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ देहरादून के अलग-अलग थानों में लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य अपराधों से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं।

आरोपी का विवरण:

  • नाम: रौनक मल्होत्रा
  • उम्र: 29 वर्ष
  • पिता का नाम: रनवीर मल्होत्रा
  • पता: सी/ओ किशनराज, सिरमौर मार्ग, लेन नंबर 6, चौकी बिंदाल, थाना कैंट, देहरादून।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रमुख मुकदमे:

  1. मुकदमा संख्या 189/2016 — धारा 392/411, भारतीय दंड संहिता, कोतवाली नगर।
  2. मुकदमा संख्या 231/2017 — धारा 323, 307, 504, 506 और 34, भारतीय दंड संहिता, कोतवाली नगर।
  3. मुकदमा संख्या 384/2021 — धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, कोतवाली नगर।
  4. मुकदमा संख्या 626/2022 — धारा 147, 307, 34 और 323, भारतीय दंड संहिता, कोतवाली नगर।
  5. मुकदमा संख्या 35/2025 — धारा 115(2), 309(4), 317(2) और 3(5), भारतीय न्याय संहिता, कोतवाली डालनवाला।

छह सदस्यीय पुलिस टीम ने की कार्रवाई

आरोपी की गिरफ्तारी और चापड़ बरामद करने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे:

  • अपर उपनिरीक्षक मयंक ममगाईं
  • कांस्टेबल अरविंद
  • कांस्टेबल मान सिंह
  • कांस्टेबल लोकेन्द्र
  • हेड कांस्टेबल किरण कुमार (एसओजी)
  • पीआरडी प्रदीप कुमार

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