पौड़ी: विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता—अब तक 36 लाभार्थियों को मिली स्वीकृति

पौड़ी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल ssp.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

अब तक अनुसूचित जाति पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत 31 आवेदकों तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान कर योजना का लाभ दिया जा चुका है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र व्यक्ति तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं, जिन्हें विधवा पेंशन प्राप्त हो रही है, अपनी पुत्री के विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आवेदक का बीपीएल/अंत्योदय श्रेणी में होना अथवा उसकी मासिक आय 4,000 रुपये तक होना आवश्यक है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने बताया कि 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक संपादित होने वाले पुत्री के विवाह के लिए पात्र लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से निर्धारित अवधि में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल/अंत्योदय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन प्राप्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

योजना का लाभ अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य है।

दूल्हा-दुल्हन के दस्तावेज भी जरूरी

आवेदन के साथ दूल्हे एवं दुल्हन पक्ष की परिवार रजिस्टर की नकल भी प्रस्तुत करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित परिवार रजिस्टर की नकल तथा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए राशन कार्ड की प्रति मान्य होगी।

इसके अलावा दूल्हे और दुल्हन का जन्मतिथि प्रमाण पत्र तथा दोनों के आधार कार्ड भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पात्र लाभार्थियों से अधिक से अधिक आवेदन की अपील

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे योजना की पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाएं।


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