थराली (चमोली)। चमोली जनपद के थाना थराली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
चिकित्सकीय जांच में सामने आया मामला
पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को पीड़िता के पिता ने थाना थराली में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री काफी समय से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। चिकित्सकीय जांच और अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टरों ने उसे 26 सप्ताह की गर्भवती बताया।
पूछताछ में पीड़िता ने आरोप लगाया कि अजय कुनियाल, निवासी मल्ला मुन्दोली, देवाल (चमोली) ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी।
पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर थाना थराली में मु0अ0सं0-22/2026 के तहत धारा 61(1) बीएनएस एवं धारा 5(j)(ii)/6 पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल हुई गिरफ्तारी
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए थाना थराली पुलिस को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए 22 जुलाई 2026 को आरोपी अजय कुनियाल को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को न्यायालय में किया जाएगा पेश
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की विवेचना नियमानुसार जारी है।
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