श्रीनगर क्षेत्र में महिला से शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग एवं जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में श्रीनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के स्पष्ट निर्देशों के तहत की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 21 जनवरी 2026 को वादिनी, निवासी श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। शिकायत में बताया गया कि एक युवक ने स्वयं को समीर द्विवेदी बताकर उनसे मित्रता की, विश्वास में लिया और बहला-फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में यह युवक समीर जाफरी के रूप में सामने आया।
वादिनी के अनुसार अभियुक्त द्वारा पिछले लगभग एक वर्ष से विवाह का झांसा देकर लगातार उनका पीछा किया जा रहा था तथा उनसे पैसों की मांग की जा रही थी। पैसे देने से इनकार करने पर अभियुक्त द्वारा वादिनी के अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने, ब्लैकमेल करने एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।
प्राप्त शिकायत के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0–04/2026, अंतर्गत धारा 64, 69, 78, 308(2), 351(3) बीएनएस-2023 में अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता एवं महिला अपराध से संबंधित होने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी, सर्वेश पंवार द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं त्वरित व प्रभावी विवेचना के निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर, कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, गोपनीय सूचनाओं एवं अन्य इनपुट के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए अल्प समय में ही नामजद अभियुक्त समीर जाफरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है तथा प्रकरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन कर विधिक पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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