रुद्रप्रयाग में अनाधिकृत राशन कार्डों की जाँच हेतु आज से 15 दिवसीय अभियान शुरू हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और उत्तराखंड राज्य योजना के सभी राशन कार्डों का सत्यापन किया जाएगा। अपात्र धारकों के कार्ड रद्द होंगे। विभाग ने ऐसे लोगों से स्वेच्छा से कार्ड जमा करने को कहा है, साथ ही अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर की चेतावनी दी है।
जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली के अनुसार, यह सत्यापन 1 से 15 जून तक चलेगा। अयोग्य परिवारों के कार्ड निरस्त किए जाएँगे, जबकि पात्र एवं गरीब परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ व एपीडीओ, तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य निरीक्षक एवं नगर पालिका अधिकारी यह कार्य करेंगे।
कोहली ने बताया कि ऐसे सभी उपभोक्ता, जिनकी आर्थिक स्थिति अब सुदृढ़ हो चुकी है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है, परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है या कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र माने जाएंगे। इसी प्रकार जिन परिवारों की वार्षिक आय पांच लाख से अधिक है, वे उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत अपात्र की श्रेणी में आएंगे।
अपात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड ग्राम विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय, रुद्रप्रयाग में जमा कर दें। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर उनके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही राशन की वसूली भी की जा सकती है।
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