नेहरू कॉलोनी दहेज हत्या मामला: पति ने कंबल दबाकर की थी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

  • कम पढ़ी-लिखी युवती से शादी होने पर खुश नहीं था अभियुक्त

  • कम दहेज लाने को लेकर अभियुक्त तथा उसके परिजनों द्वारा मृतका को किया जा रहा था प्रताड़ित

  • मृतका की बीमारी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने कंबल से उसका मुंह दबाकर की हत्या

देहरादून: पुलिस के अनुसार, दिनांक 4 मार्च 2026 को थाना नेहरू कॉलोनी पर सलमान आसिफ पुत्र मोहम्मद हनीफ, निवासी अपर बाजार रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बहन कहकशा आलम की 19 नवंबर 2025 को शहवाज आलम पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी रिस्पना नगर सी-37, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति व अन्य परिजनों द्वारा उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।

दिनांक 3/4 मार्च 2026 को उसके ससुराल वालों द्वारा उनकी बहन को इंद्रेश हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाया गया। उनकी बहन के पति शहवाज आलम व उसके परिवार ने मिलकर उनकी बहन की हत्या कर दी है।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी पर मु0अ0सं0-77/26, धारा 80(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। चूंकि मृतका के विवाह को मात्र 04 माह ही हुए थे, इसलिए संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा मृतका कहकशा का पंचायतनामा भरा गया। मृतका के पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टरों के पैनल द्वारा की गई है।

अभियोग की विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी मसूरी को सौंपी गई। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशानुसार थाना नेहरू कॉलोनी पर टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 5 मार्च 2026 को मृतक महिला के पति अभियुक्त शहवाज आलम पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी रिस्पना नगर सी-37, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसका विवाह उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके घरवालों द्वारा मृतका से कराया गया था, जो कम पढ़ी-लिखी थी। परंतु घरवालों की इज्जत के लिए अभियुक्त ने उससे शादी कर ली थी। शादी में कम दहेज लाने के कारण शादी के बाद उसका तथा उसके घरवालों का उसकी पत्नी के प्रति व्यवहार बदल गया था।

करीब एक सप्ताह पहले अभियुक्त ने कहकशा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अभियुक्त की योजना थी कि कहकशा को मारने के बाद वह किसी पढ़ी-लिखी महिला से दूसरी शादी कर लेगा, जहां से उसे अच्छा दहेज मिल जाएगा। इसी बीच कहकशा की तबीयत खराब होने पर अभियुक्त उसे इलाज के लिए महंत इंद्रेश अस्पताल ले गया, जहां उसका उपचार चल रहा था।

अपनी योजना के मुताबिक अभियुक्त ने दिनांक 3 मार्च 2026 को अपने घर में कहकशा के सो जाने के बाद मौका देखकर कंबल से उसका मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अभियुक्त ने अपने घरवालों को घटना के बारे में बताते हुए कहकशा को महंत इंद्रेश अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया।

अभियुक्त द्वारा कहकशा के परिजनों को भी उसकी हालत गंभीर होने तथा उसे इलाज के लिए महंत इंद्रेश अस्पताल ले जाने की बात बताई गई थी। अभियुक्त की योजना थी कि वह कहकशा के परिजनों व अन्य सभी को यह विश्वास दिला देगा कि उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। परंतु मृतक महिला के संबंध में इंद्रेश अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना देने पर अभियुक्त घबरा गया और मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता:
शहवाज आलम पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी सी-36 रिस्पना नगर, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून, मूल निवासी ग्राम दिनौड़ा, थाना सोती की नांगल, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश, उम्र- 29 वर्ष


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