चमोली: थाना पोखरी पुलिस द्वारा राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज, पोखरी में महिला सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत उनके अधिकारों एवं सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई।
छात्राओं को बताया गया कि अवांछित स्पर्श, अभद्र टिप्पणी, अश्लील सामग्री दिखाना या किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार कानूनन दंडनीय अपराध है।
पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को प्रेरित किया कि किसी भी आपत्तिजनक घटना पर बिना संकोच पुलिस को सूचित करें। चमोली पुलिस ने स्पष्ट किया कि वह सुरक्षा, सम्मान और जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम में उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, अपर उपनिरीक्षक दिलबर सिंह नेगी, महिला होमगार्ड किरण पोखरियाल, आरक्षी भरत सिंह एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।
रिपोर्ट: प्रदीप चौहान
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